गौरतलब है कि 7 फरवरी की रिपोर्ट में काउंसिल ने सभी अधिवक्ता संघों को इन अधिवक्ताओं की सूची भेजी थी जिसमें एडवोकेट एक्ट की धारा 49 का हवाला देते हुए कहा गया था कि अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं विधि व्यवसाय का प्रमाणपत्र मिलने पर ही उनके द्वारा कोर्ट / अधिकरण या फोरम के समक्ष वकालत कर सकेंगे।